प्रदूषण पर SC की राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- क्यों घुट-घुट कर जिएं लोग, विस्फोटक से उड़ाकर एक बार में खत्म करें किस्सा

 


दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने  दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि आप हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं. और अब समय बीत चुका है. इस हालात में आपके राज्य पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए? कोर्ट ने पंजाब मुख्य सचिव से पूछा कि क्या हमारे आदेश का पालन किया गया है?  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका राज्य पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहा है. क्या ये आपके राज्य की विफलता नहीं है? क्या हम जनता को इस कदर मरने के लिए छोड़ सकते हैं? अगर किसी देश की राजधानी में इस लेवल का प्रदूषण होगा तो लोग वहां कैसे रहेंगे? 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब उपायों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि एनसीआर में लोग मरें और कैंसर से पीड़ित हों. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि ऐसी स्थिति में प्रदूषण से बीमार होने वाले लोगों को मुआवजा क्यों नही दिया जा सकता? साथ ही यह भी पूछा गया है कि आपके पास भविष्य को लेकर क्या प्लान है और आपने पेपर पर क्या किया है?